न्यायालय ए डीजे फर्स्ट बस्ती ने जमानत याचिका किया खारिज,
अब हाई कोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा जमानत याचिका के जरिये पूर्व प्रधान को
बस्ती।बस्ती जनपद के विकास सल्टौआ गोपालपुर के ग्राम पंचायत पोखरभिटवा वर्ष 2020 से लेकर वर्ष 2023 तक घोटाले के मामले में काफ़ी सुर्खियों में रहा है, दस लाख रुपए से अधिक सरकारी धन के गबन के मामले में पूर्व प्रधान विजयलक्ष्मी चौधरी 13 दिनों से जेल में बंद है।पुलिस ने पूर्व में पूर्व प्रधान विजय लक्ष्मी चौधरी पर पचीस हज़ार रुपये का इनामियां घोषित किया था काफी महीनों तक फरार होने के बाद एसटीएफ लखनऊ की टीम ने मुंडेरवा बाजार बस्ती से विजयलक्ष्मी को गिरफ्तार करके जेल भेजा। 20 अक्टूबर 2023 को विजय लक्ष्मी की जमानत याचिका जिला जज बस्ती के न्यायालय में दाखिल हुआ और जिला जज ने केस को ए डीजे फर्स्ट न्यायालय बस्ती में 26 अक्टूबर 2023 को ट्रांसफर कर दिया सुनवाई के लिए, सुनवाई दो तारीखों पर टलती गई मगर 31 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पूर्व प्रधान विजयलक्ष्मी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया अब विजयलक्ष्मी चौधरी को हाई कोर्ट इलाहाबाद का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से ही अभियुक्ता को जमानत मिलने के आसार हैं। आपको बता दें कि वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पोखरभिटवा में पूर्व में हुए सरकारी धन के गबन के मामले में पूर्व प्रधान विजयलक्ष्मी चौधरी तत्कालीन सचिव रमाकांत वर्मा,राजन चौधरी,निशात अफ़रोज़,तकनीकी सहायक अशोक कुमार चौधरी के विरुद्ध आईपीसी की धारा 409 के तहत थाना वाल्टरगंज में एफआईआर दर्ज हुआ था।